बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 370 के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने संविधान पीठ को दलील दी कि 1947 के विलय पत्र (आईओए), जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को भारत के प्रभुत्व में सौंप दिया गया था, उन्होंने (राजा हरि सिंह) भारत को सभी संप्रभुता नहीं सौंपी थी.
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