विधेयक में प्रावधान है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों से आमंत्रित अतिथियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए. परोसे गए व्यंजनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और उपहारों का मूल्य 2,500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. इसमें यह भी कहा गया है कि फालतू उपहारों के बजाय गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों या समाज के कमजोर वर्गों या गैर सरकारी संगठनों को दान दिया जाना चाहिए.
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