Supreme Court on manipur internet ban : न्यायमूर्ति बोस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, "उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है. कार्यवाही को यहां दोहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है." इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील शादन फरासत को मणिपुर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने के लिए कहा.
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