याचिकाकर्ता के वकील आरए श्योराण अदालत के सामने तर्क दिया कि धर्मो देवी को 56 वर्षों के लिए उनके वैध लाभ से वंचित कर दिया गया था. इस प्रकार वह असाधारण पारिवारिक पेंशन के बकाया पर ब्याज की हकदार हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील का तर्क मानते हुए केंद्र सरकार को 6% वार्षिक ब्याज के साथ 56 वर्षों से बकाया पेंशन का भुगतान धर्मो देवी करने का आदेश जारी दिया है.
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