बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार सीवर में गिरकर जान गंवाने वाले सचिन पवार की पत्नी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माधव जामदार ने मृतक की विधवा संजना पवार की याचिका पर यह आदेश पारित किया.
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