सरकार ने वन्य प्राणियों के स्मृति चिन्हों जैसे मोनाल कलगी, खाल, नाखून, सिंग आदि के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है. आदेश का उल्लंघन करने पर वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत कार्यवाही होगी. इससे अवैध शिकार की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी.
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