सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले उन्होंने सरकारी नौकरी के बीच में नियम बदले जाने को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. संविधान बेंच के सामने सवाल यह था कि क्या सरकार चाहे तो एक बार नौकरी के लिए विज्ञापन निकालने के बाद बीच में भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकती है.
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