Wednesday, November 29, 2023

हेट स्‍पीच केस: हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते... SC ने यह क्‍यों कहा?

hate speech case hearing in supreme court:जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा क‍ि हम राज्यों को नोटिस जारी करेंगे. राज्य बताएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है या नहीं? याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने कहा अगर कोई व्यक्ति घृणास्पद भाषण देता है तो उसको दोबारा सभाओं को संबोधित करने की अनुमति दी जाती है.

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