राजस्थानी भाषा (Rajasthani Language) को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोरट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है, जिस पर सरकार ही फैसला ले सकती है.
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