कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 19 जुलाई, 2021 को राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में ग्रुप-सी नौकरियों को ग्रुप-बी के साथ विलय करने के संबंध में मसौदा संशोधन नियमों के 2 महीने के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन अधिकारियों ने अपने टालू रवैये की वजह से अदालत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया और यह काम बाकी रह गया. इसी बात से नाराज होकर उच्च न्यायालय को यह टिप्पणी करनी पड़ी.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/u5vS6OQ
No comments:
Post a Comment