Friday, November 26, 2021

अलपन बंद्योपाध्याय ट्रांसफर केसः SC केंद्र की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा

Alapan Bandyopadhyay Supreme Court: केंद्र सरकार द्वारा बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई और इस संबंध में एक जांच प्राधिकरण नियुक्त किया गया, जिसने 18 अक्टूबर को नयी दिल्ली में प्रारंभिक सुनवाई तय की. इसके बाद बंदोपाध्याय ने अपने खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देते हुए कैट की कोलकाता पीठ का रुख किया. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ से केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में 'कुछ अत्यावश्यकता' है, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकार का मुद्दा शामिल है.

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