Sunday, August 29, 2021

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा- यौन उत्पीड़न की मंशा के बिना बच्ची का गाल छूना अपराध नहीं

न्यायमूर्ति ने आदेश में स्पष्ट किया कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी को जमानत के लिए दी गई राय ही समझा जाए और इसका अन्य मामलों में सुनवाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़े.

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